
ब्रिटेन और अमेरिका में आव्रजन नियम सख्त: भारतीय नागरिकों पर व्यापक असर
जुलाई-अगस्त 2026 से लागू हो रहे बदलावों में वीज़ा सूची का विस्तार, निर्वासन के कड़े प्रावधान और एच-1बी कार्यक्रम में संशोधन शामिल हैं।
ब्रिटेन सरकार ने 9 जुलाई 2026 को संसद में प्रस्तुत आव्रजन नियमों में संशोधन (एचसी 259) के तहत उन देशों की सूची को अद्यतन किया है जिनके नागरिकों को यूके में प्रवेश या पारगमन के लिए वीज़ा की आवश्यकता होगी। इस सूची में भारत, चीन, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका सहित 100 से अधिक देश शामिल हैं। साथ ही, 3 अगस्त 2026 से प्रभावी होने वाले नियमों में ओवरस्टे और आव्रजन जमानत पर एक समान प्रतिबंध लागू किया गया है, तथा निलंबित सजा पाने वाले विदेशी अपराधियों को भी निर्वासन के दायरे में लाया गया है। अमेरिका में, होमलैंड सिक्योरिटी, श्रम और विदेश विभागों की सिफारिशों के आधार पर एच-1बी वीज़ा, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) और रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के नियमों में अगस्त से बदलाव प्रस्तावित हैं।
ब्रिटेन के गृह कार्यालय के अनुसार, ये संशोधन सार्वजनिक हित की रक्षा और आव्रजन प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए किए गए हैं। नए नियमों के तहत 22 मार्च 2026 के बाद 12 महीने या उससे अधिक की निलंबित सजा पाने वाले विदेशी नागरिकों को तत्काल कारावास वाले अपराधियों के समान निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। वहीं, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्तावों में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों को एच-1बी कैप से मिलने वाली छूट को कम करने, तीसरे पक्ष के क्लाइंट स्थलों पर काम करने वाले एच-1बी धारकों के लिए सख्त दस्तावेजीकरण और पूरक शुल्क बढ़ाने की योजना है। श्रम विभाग ने प्रवेश स्तर के वेतन मानक को 17वें से बढ़ाकर 34वें प्रतिशतक करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे प्रायोजन की लागत बढ़ेगी।
भारतीय नागरिकों के लिए इन बदलावों के दूरगामी प्रभाव होंगे। अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार, एच-1बी वीज़ा स्वीकृतियों में भारतीयों की हिस्सेदारी 71-74% है, और 2023-24 में 3.3 लाख भारतीय छात्र अमेरिका गए, जिनमें से 50% तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से थे। प्रस्तावित ‘निश्चित प्रवास अवधि’ नियम के तहत छात्रों को बार-बार विस्तार के लिए आवेदन करना होगा, जबकि ओपीटी और सीपीटी कार्यक्रमों में सख्ती से कार्य अनुभव का मार्ग संकरा होगा। ब्रिटेन की नई वीज़ा सूची में भारत के शामिल होने से पर्यटन और अल्पकालिक प्रवास पर असर पड़ेगा, हालांकि छह महीने से कम ठहरने वालों के लिए पहले से ही वीज़ा अनिवार्य था।
वैश्विक स्तर पर, यूरोपीय संघ के बाहर यात्रा करने वालों के लिए पासपोर्ट की वैधता और इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए/ईएसटीए) की आवश्यकताएं भी सख्त हो रही हैं। जर्मन विदेश कार्यालय की यात्रा सलाह के अनुसार, कई देश प्रवेश पर कम से कम तीन से छह महीने की पासपोर्ट वैधता की मांग करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 वर्ष से अधिक पुराने पासपोर्ट को नवीनीकृत नहीं किया जा सकता और नया आवेदन अनिवार्य है। ये सभी कदम एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा हैं जिसमें विकसित अर्थव्यवस्थाएं सीमा नियंत्रण को कड़ा कर रही हैं।
ब्रिटेन में अधिकांश संशोधन 3 अगस्त 2026 से लागू होंगे, जबकि ईयू संबंधी परिशिष्ट 30 जुलाई से प्रभावी होंगे। इस तिथि से पहले प्रस्तुत आवेदन पुराने नियमों के तहत तय होंगे। अमेरिकी प्रस्ताव अगस्त से प्रभावी होने की उम्मीद है, हालांकि ओपीटी से जुड़े कुछ बदलाव फरवरी 2027 तक टल सकते हैं। ब्रिटेन में हर पांच साल पर आव्रजन नियमों की समीक्षा की वैधानिक आवश्यकता भी लागू की गई है, जिससे भविष्य में और समायोजन की संभावना बनी रहेगी।
| उप-सहारा अफ़्रीकी प्रेस | −0.20 | neutral |
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| भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रेस | 0.00 | neutral |
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | −0.50 | critical |
The United Kingdom imposes new barriers on citizens of over 100 countries, including many Africans, making it harder to travel, work, and study.
The detailed list of countries creates the impression of an objective and indisputable measure, hiding the political choice to exclude certain nations.
The United States proposes changes to the H-1B program and OPT, framing them as routine regulatory updates.
The detailed description of procedures and involved agencies normalizes the restrictions, presenting them as technical steps rather than political choices.
The United States blocks entry and exit for holders of passports issued this year, directly affecting Latin American travelers.
The use of the verb 'block' attributes intentionality and hostility to the American state, turning a technical norm into an act of closure.
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